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शराब नीति मामले में सुप्रीम कोर्ट  ने दिया झटका, AAP MP संजय सिंह को फिर नहीं मिली राहत

नई दिल्ली. दिल्ली शराब नीति मामले में आप सांसद संजय सिंह को राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। 11 दिसंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सांसद संजय सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई की लेकिन कोई अंतरिम राहत नहीं दी। यह अदालत की ओर से संजय सिंह के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं राउज एवेन्यू अदालत ने 21 दिसंबर तक के लिए संजय सिंह की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है। जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान शीर्ष अदालत ने आप नेता से निचली अदालत में जमानत का प्रयास करने के लिए कहा है। संजय सिंह को 5 अक्टूबर को समिति के सामने पेश होना था, लेकिन ईडी ने उन्हें उनके आवास पर दिनभर की तलाशी के बाद अब समाप्त हो चुके उत्पाद शुल्क नीति मामले की जांच के सिलसिले में 4 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया था।

ईडी ने जमानत याचिका पर कड़ा विरोध किया था

ईडी ने 9 दिसंबर को संजय की जमानत याचिका का कड़ा विरोध किया था। इसमें ईडी ने तर्क देते हुए कहा कि संजय सिंह से बरामद दस्तावेज न्यायिक रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं थे, जो इस मामले में उनके प्रभाव को उजागर करता है। इसके बाद न्यायाधीश एमके नागपाल ने सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी, जहां बचाव पक्ष के वकील को अपना प्रतिवाद पेश करना था। कार्यवाही के दौरान अधिवक्ता ज़ोहेब हुसैन और नवीन कुमार मत्ता ने ईडी का प्रतिनिधित्व किया।

ईडी सूत्रों के मुताबिक, वित्तीय जांच एजेंसी ने 60 पन्नों की चार्जशीट दायर की, जिसमें आरोप लगाया कि संजय सिंह साजिश, मनी लॉन्ड्रिंग और आरोपियों की मदद करने में शामिल थे। ईडी ने आरोप पत्र में एक और व्यक्ति को भी आरोपी बनाया है, हालांकि, उन्होंने नाम का खुलासा नहीं किया है। संजय सिंह की गिरफ्तारी इस मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसौदिया के बाद दूसरी बड़ी गिरफ्तारी थी।

ईडी ने मामले में आप संचार प्रभारी विजय नायर को भी गिरफ्तार किया था। शराब घोटाला मामला इस आरोप से संबंधित है कि आप के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार की 2021-22 की उत्पाद नीति ने गुटबंदी की अनुमति दी और कुछ डीलरों का पक्ष लिया, जिन्होंने कथित तौर पर इसके लिए रिश्‍वत दी थी। आप ने इस आरोप का जोरदार खंडन किया है और केंद्र की भाजपा सरकार पर राजनीतिक प्रतिशोध में शामिल होने का आरोप लगाया है।

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