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Himachal Pradesh: स्कूलों में अब क्रीम, पाउडर, नेलपॉलिश नहीं और मिनीस्कर्ट पर भी बैन, छात्राओं को बनानी होगी दो चोटी

नई दिल्ली. Himachal Pradesh: कांग्रेस सरकार ने हिमाचल प्रदेश में सरकारी स्कूलों के नए शैक्षणिक सत्र के लिए ड्रेस कोड तय कर दिया है। नए आदेश के बाद अब लड़कियां न तो मिनी स्कर्ट पहनकर स्कूल आ सकेंगी और न ही वह अब नेल पॉलिश लगा पाएंगी। लड़का हो या लड़की सभी के लिए ही टैटू प्रतिबंधित कर दिया है। सभी को कमर के नीचे तक शर्ट पहनना होगा। तंग पैंट और सलवार पहनकर कोई भी स्कूल नहीं आएगा। सूट और शर्ट पूरे बाजू की होगी। सिख समुदाय के छात्रों को सफेद पटका पहनना होगा।

छात्राओं के बाल लंबे होने पर दो चोटी बांधकर फीता बंधना होगा। छोटे बाल वाली छात्राओं को हेयर बैंड के साथ हेयर पिन लगानी होगी। छात्राओं को दुपट्टा भी पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। सभी लंबी जुराबें पहननी होंगी। सरकार ने मेकअप, आभूषण पहनने, ऊंची एड़ी के जूता पहनने पर भी रोक लगाई है। शिक्षा सचिव ने साफ कहा है कि छात्राओं के सूट की लंबाई घुटनों से एक इंच नीचे होगी। टाई को शर्ट के पहले बटन को बंद करते हुए लगाना होगा। इस आदेश से पहली से बारहवीं कक्षा तक पढ़ने वाले करीब साढ़े सात लाख छात्र छात्राएं प्रभावित होंगी।

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