जयपुर. Supreme court: सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार को फटकार लगाई है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से अपनी नाराजगी भी जाहिर की है। यही नहीं सुप्रीम कोर्ट ने लेबर कोर्ट के बहाली के फैसले के बावजूद एक गरीब मजदूर को बार-बार मुकदमा दायर करने के लिए मजबूर करने पर राजस्थान सरकार पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को निरर्थक मुकदमेबाजी करार देते हुए उसके आचरण पर नाराजगी जताई है। जस्टिस अभय एस. ओका और जस्टिस उज्ज्वल भुइयां की बेंच ने राज्य सरकार की अपील खारिज कर निर्देश दिया है कि चार सप्ताह में प्रतिवादी मजदूर को 10 लाख रुपए के जुर्माने का भुगतान करें और छह सप्ताह में कोर्ट में पालना रिपोर्ट पेश करें।
फिर राजस्थान सरकार ने डबल बेंच में की अपील
लेबर कोर्ट ने 2001 में प्रतिवादी श्रमिक को सेवा में बहाल करने के निर्देश दिए थे, लेकिन इस आदेश का पालन नहीं किया और राज्य सरकार ने हाईकोर्ट की सिंगल बेंच में अपील कर दी। सिंगल बेंच में सफलता नहीं मिलने पर राजस्थान सरकार ने डबल बेंच में अपील दायर की। वहां भी लेबर कोर्ट का फैसला बरकरार रखते हुए इसकी पालना के निर्देश दिए।
फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची राजस्थान सरकार
इस पर राजस्थान सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। शीर्ष कोर्ट ने अपील खारिज कर कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि 2001 में लेबर कोर्ट के आदेश की पालना करने के बजाय राजस्थान सरकार एक गरीब मजदूर को 22 साल तक मुकदमा लड़ने को मजबूर कर परेशान कर रही है। यह पूरी तरह से तुच्छ याचिका है।
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Author: indianews24
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