जयपुर. Rajasthan Big update: राज्य सरकार ने पंचायत राज और नगरीय निकायों (नगरपालिका, परिषद, निगम ) के जनप्रतिनिधियों के मानदेय में करीब 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर दी है। महापौर, अध्यक्ष-सभापति का मासिक भत्ते में भी बढ़ोतरी की है। इस संबंध में ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग और स्वायत्त शासन विभाग ने शुक्रवार को आदेश जारी कर दिए हैं। बढ़ोत्तरी 1 अप्रैल 2024 से लागू होगी। इस आदेश के तहत जिला प्रमुख, जिला परिषद सदस्य, प्रधान पंचायत समिति सदस्य, सरपंच, ग्राम पंचायत सदस्य, पार्षद, महापौर, सभापतियों को बढ़े मानदेय का लाभ मिलेगा। मौजूदा भाजपा सरकार के पहले बजट सत्र के दौरान वित्त मंत्री ने मानदेय बढ़ाने की घोषणा की थी।
पंचायत राज में भी बढ़ोत्तरी
जिला प्रमुख और जिला परिषद सदस्य को पहले 13,800 मिलते थे। अब 15,180 रुपए मानदेय के रूप में मिलेंगे। इसी तरह से प्रधान और पंचायत समिति सदस्य को पहले 9,660 रुपए मानदेय मिलता था, अब बढ़कर 10,626 मानदेय कर दिया है। इसी तरह सरपंच और ग्राम पंचायत सदस्य को पहले 5,520 मिलते थे, अब उन्हें 6072 रुपए दिए जाएंगे।
पार्षदों के पारिश्रमिक भत्तों में बढ़ोतरी
बैठक में भाग लेने के लिए पारिश्रमिक भत्तों में करीब दस फीसदी की बढ़ोतरी की गई है।
- नगर निगम- 911 रुपए प्रति बैठक और अधिकतम 2732 रुपए प्रतिमाह
- नगर परिषद- 759 रुपए प्रति बैठक और अधिकतम 2277 रुपए प्रतिमाह
- नगर पालिका- 607 रुपए प्रति बैठक और अधिकतम 1822 रुपए प्रतिमाह
निकाय प्रमुखों के मासिक भत्ता बढ़ा
स्वायत्त शासन विभाग ने दस प्रतिशत की बढ़ोतरी की है।
- महापौर-30360 रुपए प्रति माह
- अध्यक्ष-18216 रुपए प्रति माह
- सभापति-11385 रुपए प्रति माह