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fraud case: 8 साल में 14 रेप केस निकले फर्जी, 15वें में ऐसी फंसी तो खुली पोल

जयपुर. fraud case: राजस्थान पुलिस ने एक वकील के खिलाफ झूठा बलात्कार का मामला दर्ज कराने के आरोप में 19 मई को भावना शर्मा नाम की एक महिला को गिरफ्तार किया है। वकील के खिलाफ झूठा रेप केस दर्ज कराने की आरोपी महिला का पैसे ऐंठने के लिए अलग-अलग शहरों में फर्जी रेप केस दर्ज कराने का इतिहास है। यह गिरफ्तारी तब की गई जब एक वकील ने जिला अदालत में उसके खिलाफ मामला दायर किया और उस पर पैसे ऐंठने के लिए उसके खिलाफ झूठे बलात्कार के आरोप दायर करने का आरोप लगाया।

भावना शर्मा सिरियल ब्लेकमेलर

कथित तौर पर भावना शर्मा ने 2016 और 2024 के बीच पिछले आठ वर्षों में विभिन्न पुलिस स्टेशनों में कथित तौर पर बलात्कार और ब्लैकमेल के 14 झूठे मामले दर्ज कराए थे। शिकायत के अनुसार भावना शर्मा ने नितिन मीणा से दोस्ती की और उस पर शादी का दबाव बनाया। जब उसने इनकार किया तो उसने कथित तौर पर झूठे बलात्कार के आरोप दायर करने की धमकी दी और पैसे की मांग की। नितिन मीना ने कहा कि भावना पहले भी कई लोगों के खिलाफ ऐसे मामले दर्ज करा चुकी है। एक मामले में भावना ने ज्योति नगर पुलिस स्टेशन में मीना के खिलाफ बलात्कार का मामला दर्ज कराया था। सितंबर 2016 में भावना शर्मा ने आईपीसी की धारा 323 और 341 के तहत जयपुर के श्यामनगर पुलिस स्टेशन में अपना पहला मामला दर्ज कराया। उसी माह उसने उसी व्यक्ति के खिलाफ आईपीसी की धारा 376 और 354 के तहत एक और मामला दर्ज कराया। इस मामले में जहां पहले मामले में आरोपपत्र दायर किया था, वहीं दूसरे मामले में आरोपी व्यक्ति को बरी कर दिया था।

भावना शर्मा का तीसरा मामला अक्टूबर 2018 में जयपुर के ही ज्योति नगर पुलिस स्टेशन में आईपीसी की धारा 376, 307, 354 और 500 के तहत दर्ज किया था। मामले में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। ऐसे ही भावना ने 2016 से अब तक कथित तौर पर कुल 14 झूठे मामले दर्ज कराए हैं।

पुलिस को मिले जबरन वसूली के सबूत

भावना के खिलाफ 8 मई को सदर थाने में शिकायत दर्ज करायी थी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए भावना शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। उसे अदालत में पेश किया और पुलिस हिरासत में भेज दिया। जांच में सामने आया कि उसने पिछले कुछ वर्षों में 14 मामले दर्ज किए हैं और उनमें से कई झूठे पाए गए। कुछ मामलों में तो इन्हें आधारहीन बताकर खारिज कर अंतिम रिपोर्ट या एफआर (False Report) पहले ही पेश की जा चुकी है। अन्य मामलों में जांच चल रही है।

महिलाओं के खिलाफ अपराध की विशेष जांच इकाई के अतिरिक्त डीसीपी गुरु शरम राव ने मीडिया से बात करते हुए पुष्टि की कि जांच के दौरान भावना शर्मा को जबरन वसूली का दोषी पाया था। पुलिस को ऑनलाइन लेनदेन रिकॉर्ड सहित पर्याप्त सबूत मिले जो उसके खिलाफ आरोपों का समर्थन करते थे। उन पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 388 और 504 के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी युवती को गिरफ्तार लिया है। आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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