नई दिल्ली. Mahua Moitra: टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने लोकसभा से निष्कासन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है। उन्होंने अपनी याचिका के माध्यम से सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेने की मांग की थी। जिसको अदालत ने खारिज कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने लोकसभा को एक नोटिस भी जारी किया है। याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने सुनवाई की। उन्होंने राहत देने से इनकार करते हुए , लोकसभा के महासचिव से जवाब मांगा और मार्च में मोइत्रा की याचिका को लिस्ट करने का निर्देश दिया है।
दिसंबर में गई थी मोइत्रा की सदस्यता
गौरतलब है कि टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा (Mahua Moitra) को दिसंबर माह में कैश फॉर क्वेरी ( cache for query) मामले में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पेश होने के बाद निष्कासित कर दिया गया था। कमेटी ने उन पर सदन में सवाल के बदले पैसे लेने के आरोप को सही बताया था। जिस पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कार्रवाई की थी।
ये भी पढ़ें: Adani-Hindenberg: सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अडानी ने कही ये बात- सत्यमेव जयते, कांग्रेस सांसद ने सेबी पर साधा निशाना
लोकसभा स्पीकर ने कही थी ये बात
इस संबंध में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा,.यह सदन कमेटी की रिपोर्ट को को स्वीकार करता है। जिसमें सांसद महुआ मोइत्रा का आचरण एक सांसद के रूप में अनैतिक और अशोभनीय बताया गया है। इसलिए उनका सांसद बने रहना उचित नहीं है…”
![indianews24](https://secure.gravatar.com/avatar/163d46dbc97c230ebe8e72002e386dfa?s=96&r=g&d=https://indianews24.online/wp-content/plugins/userswp/assets/images/no_profile.png)
Author: indianews24
![Voice Reader](https://indianews24.online/wp-content/plugins/magic-post-voice/assets/img/play.png)
![Stop Voice Reader](https://indianews24.online/wp-content/plugins/magic-post-voice/assets/img/stop.png)
![Pause](https://indianews24.online/wp-content/plugins/magic-post-voice/assets/img/pause.png)
![Resume](https://indianews24.online/wp-content/plugins/magic-post-voice/assets/img/play.png)