लखनऊ. ESMA Act In UP: देश में किसानों के आंदोलन के बीच यूपी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। यहां की सरकार ने प्रदेश में छह माह तक के लिए सभी तरह की हड़तालों पर पाबंदी लगा दी है। यह नियम प्रदेश सरकार के अंतर्गत आने वाली सभी सरकारी विभागों, निगमों और प्राधिकरण पर लागू रहेगा। गौरतलब है कि यूपी सरकार ने अगले 6 माह के लिए प्रदेश में एस्मा एक्ट (ESMA Act) लागू कर दिया है। अपर मुख्य सचिव कार्मिश डॉ. देवेश चतुर्वेदी ने इसको लेकर अधिसूचना जारी कर बताया कि यह एक्ट लागू होने के बाद भी प्रदेश में अगर कोई सरकारी कर्मचारी हड़ताल या प्रदर्शन करता है, तो उन्हें इस एक्ट उल्लंघन में बिना वारंट के भी गिरफ्तार किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार इससे पहले भी इस एक्ट का इस्तेमाल कर चुकी है। पिछले साल यानी 2023 में भी जब प्रदेश मे बिजली निगम के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए थे, तब हड़ताल को कंट्रोल करने के लिए योगी सरकार ने छह माह के लिए हड़ताल पर बैन लगा दिया था।
क्या है एस्मा एक्ट
एस्मा का फूल फॉर्म एसेंशियल सर्विसेज मैनेजमेंट एक्ट होता है। इस कानून का इस्तमाल शासन तब करती है जब कर्मचारियों के हड़ताल पर काबू करना होता हैं। हड़ताल रोकने के लिए इस एक्ट का इस्तेमाल किया जाता है और इस एक्ट को अधिकतम छह माह के लिए लगाया जा सकता है।
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Author: indianews24
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