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Reserve Bank of India : Paytm को बड़ी राहत! RBI ने दी क्रेडिट लेनदेन के लिए 15 दिन की छूट

RBI

नई दिल्ली. Reserve Bank of India : भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को पेटीएम को बड़ी राहत प्रदान की है। RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को ग्राहक खातों में जमा, क्रेडिट लेनदेन और टॉप-अप को रोकने के लिए 15 दिन की छूट दे दी है। केंद्रीय बैंक ने 29 फरवरी 2024 की पूर्व निर्धारित समय सीमा से बढ़ाकर 15 मार्च कर दी है। पेटीएम मामले में FAQ जारी किया। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक से साझेदार बैंकों के पास जमा ग्राहकों की जमा राशि की निर्बाध निकासी की सुविधा देने के लिए भी कहा है।

पहले RBI ने 29 से लगाई थी रोक

आरबीआई ने लगातार गैर-अनुपालन के कारण पेटीएम पेमेंट्स बैंक को ग्राहक खातों में जमा, क्रेडिट लेने या टॉप-अप लेनदेन करने पर रोक लगा रखी थी। बैंक को 29 फरवरी से UPI सुविधाओं और फंड ट्रांसफर जैसी अन्य बैंकिंग सेवाओं को संसाधित करने से प्रतिबंधित कर दिया था।


EPFO ने भी दिया था झटका

पेटीएम पेमेंट्स बैंक को एक और झटका देते हुए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एक निर्देश जारी कर अपने अधिकारियों को पेटीएम सहायक कंपनी से जुड़े दावों को निपटाते समय सावधानी बरतने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि आरबीआई ने 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी के बाद ग्राहक खातों, वॉलेट, फास्टैग और अन्य उपकरणों में जमा या टॉप-अप स्वीकार करना बंद करने के निर्देश जारी किए थे।

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