नई दिल्ली. Reserve Bank of India : भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को पेटीएम को बड़ी राहत प्रदान की है। RBI ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक को ग्राहक खातों में जमा, क्रेडिट लेनदेन और टॉप-अप को रोकने के लिए 15 दिन की छूट दे दी है। केंद्रीय बैंक ने 29 फरवरी 2024 की पूर्व निर्धारित समय सीमा से बढ़ाकर 15 मार्च कर दी है। पेटीएम मामले में FAQ जारी किया। आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक से साझेदार बैंकों के पास जमा ग्राहकों की जमा राशि की निर्बाध निकासी की सुविधा देने के लिए भी कहा है।
पहले RBI ने 29 से लगाई थी रोक
आरबीआई ने लगातार गैर-अनुपालन के कारण पेटीएम पेमेंट्स बैंक को ग्राहक खातों में जमा, क्रेडिट लेने या टॉप-अप लेनदेन करने पर रोक लगा रखी थी। बैंक को 29 फरवरी से UPI सुविधाओं और फंड ट्रांसफर जैसी अन्य बैंकिंग सेवाओं को संसाधित करने से प्रतिबंधित कर दिया था।
RBI gives 15-day relaxation to Paytm, extends the date to 15th March from the earlier stipulated timeline of February 29, 2024. https://t.co/UH52h5DIz4 pic.twitter.com/VP7Ou34zua
— ANI (@ANI) February 16, 2024
EPFO ने भी दिया था झटका
पेटीएम पेमेंट्स बैंक को एक और झटका देते हुए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने एक निर्देश जारी कर अपने अधिकारियों को पेटीएम सहायक कंपनी से जुड़े दावों को निपटाते समय सावधानी बरतने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि आरबीआई ने 31 जनवरी को पेटीएम पेमेंट्स बैंक को 29 फरवरी के बाद ग्राहक खातों, वॉलेट, फास्टैग और अन्य उपकरणों में जमा या टॉप-अप स्वीकार करना बंद करने के निर्देश जारी किए थे।
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Author: indianews24
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