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Rajasthan update: गहलोत की तरह भजनलाल ही करेंगे गृह विभाग की फाइलों पर अंतिम फैसला, आप भी जाने किसके पास क्या अधिकार

CM Bhajan Lal Sharma

जयपुर.Rajasthan update: राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरह गृह विभाग के महत्वपूर्ण फाइलों का निस्तारण करेंगे। राजपत्रित पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर, विदेश में ट्रेनिंग और शैक्षिक सेवानिवृत्ति से संबं​धित मामलों पर फैसला सीएम शर्मा स्वयं ही लेंगे। इसके अलावा भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, एसएफएसएल और वायरलेस विभाग की महत्वपूर्ण फाइलों पर निर्णय भी मुख्यमंत्री ही करेंगे। उनकी फाइलें गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह के पास नहीं जाएगी। डिप्टी एसपी, एडिशनल एसपी के ट्रांसफर, प्रमोशन, डेपुटेशन और पोस्टिंग मुख्यमंत्री की स्वीकृति से ही की जा सकेगी। वहीं पुलिस उप निरीक्षक के पद पर विशेष नियुक्ति गैलंट्री प्रमोशन, पुलिस सब ऑर्डिनेटर सर्विस में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के सेक्शन में तबादलों की फाइलों पर भी मुख्यमंत्री का अंतिम अधिकार होगा।

गृहराज्य मंत्री बेढम के पास रहेंगे यह अधिकार

गृहमंत्री भजनलाल शर्मा और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह के बीच अधिकारों का बंटवारा किया गया है। इसके तहत पुलिस अधिकारियों के ट्रांसफर में गृह राज्य मंत्री का हस्तक्षेप नहीं होगा। लेकिन राज्यसभा और लोकसभा में पूछे जाने वाले सवालों के जवाब समय पर दिए जाने के लिए बेढम को जिम्मेदारी सौंपी है। विधानसभा में पूछे जाने वाले सवालों के जवाब की फाइल सीएम भजनलाल तक जाएगी। लेकिन इससे पहले यह फाइल गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह के पास भी जाएगी। इसी तरह राजपत्रित अधिकारियों की भर्ती से संबंधित मामलों में उम्र, अनुभव और शिक्षा में छूट देने संबंधित फाइल गृह राज्य मंत्री तक जाएगी।

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प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति के अधिकार

गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह को प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार भी दिए गए हैं। इसके तहत पुलिस और आरएसी में 2 करोड़ रुपए से अधिक की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति के अधिकार गृह राज्य मंत्री के पास होंगे। गृह राज्य मंत्री एफएसएल और एसीबी में एक करोड़ रुपए से अधिक की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृतियां भी जारी कर सकेंगे। इसी तरह राजपत्रित अधिकारियों के विदेश जाने और शैक्षिक सेवानिवृत्ति के लिए मुख्यमंत्री अंतिम फैसला करेंगे।

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