नई दिल्ली. PM Narendra Modi: नए बिजली कनेक्शन लेने के लिए अब उपभोक्ताओं को लंबा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इसके साथ उपभोक्ताओं की अधिक मीटर रीडिंग की शिकायत का भी शीघ्र समाधान होगा। ई-वाहनों की चार्जिंग के लिए अलग से कनेक्शन लिया जा सकेगा। केंद्र सरकार के ऊर्जा मंत्रालय ने शुक्रवार को बिजली (उपभोक्ता अधिकार) नियम में संशोधन को मंजूरी प्रदान कर दी है। केंद्रीय बिजली मंत्री आरके सिंह ने कहा कि उपभोक्ता हित सर्वोपरी है। इसी को ध्यान में रखकर यह संशोधन किया गया है। नए नियमों के मुताबिक अब बिजली कनेक्शन आवदेन के बाद महानगरीय क्षेत्र में 3 दिन में बिजली का कनेक्शन मिलेगा। पहले यह 7 दिन में मिलता था। इसी तरह नगर निगम वाले शहरों में नया बिजली कनेक्शन 15 दिन की बजाय 7 दिन में और ग्रामीण क्षेत्रों में 30 दिन की जगह 15 दिन में मिलेगा। हालांकि पर्वतीय ग्रामीण इलाकों में नए कनेक्शन लेने या मौजूदा कनेक्शन में बदलाव की अवधि को 30 दिन पर बरकरार रखा है।
15 दिन में होगा सौर प्रणाली व्यवहार्यता अध्ययन
इसके साथ ही छतों पर सौर प्रणाली स्थापित करने की प्रकिया को भी अधिक सरल और तीव्र बनाया है। मंत्रालय के मुताबिक 10 किलोवाट की तक की सौर प्रणालियों के लिए तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन की जरूरत नहीं होगी। इससे अधिक क्षमता की सौर प्रणालियों के लिए व्यवहार्यता अध्ययन की समय सीमा 20 दिन से घटाकर 15 दिन कर दी है। खास बात यह है कि निर्धारित समय के भीतर अध्ययन पूरा नहीं होता है तो उसे अनुमोदित माना जाएगा।
फ्लैट व सोसायटी में रहने वालों को राहत
हाउसिंग सोसाइटी, मल्टी-स्टोरीज बिल्डिंग, आवासीय कॉलोनी में रहने वाले बिजली उपभोक्ताओं के पास विकल्प होगा कि वे चाहे तो बिजली वितरण कंपनी से अलग से सीधे कनेक्शन ले सकते हैं या पूरी सोसाइटी के लिए सिंगल प्वाइंट कनेक्शन ले सकते हैं। सिंगल प्वाइंट कनेक्शन से बिजली लेने वाले उपभोक्ता और अलग से बिजली कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं से वसूले जाने वाले टैरिफ में समानता लाई गई है।
बिलिंग में पारदर्शिता
मीटरिंग, बिलिंग और कलेक्शन अलग-अलग तरीके से किया जाएगा। वितरण कंपनी से सीधे कनेक्शन लेने वाले की अलग बिलिंग होगी। इसी तरह हाउसिंग सोसाइटी में बैक-अप पावर सप्लाई के लिए अलग बिलिंग की जाएगी। इसके साथ ही कॉमन एरिया की भी अलग से बिलिंग की जाएगी। इससे बिलिंग में पारदर्शिता आएगी।
EV वाहनों के लिए भी ले पाएंगे कनेक्शन
नए नियमों के तहत उपभोक्ता अपने इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को चार्ज करने के लिए अलग से बिजली कनेक्शन ले सकते हैं। यह देश के कार्बन उत्सर्जन को कम करने और 2070 तक शुद्ध रूप से शून्य कार्बन उत्सर्जन तक पहुंचने के लक्ष्य के अनुरूप है।
उपभोक्ताओं के शिकायतों का होगा समाधान
बिजली उपभोक्ता मीटर रीडिंग और उसकी वास्तविक खपत को लेकर शिकायत करते हैं। नए नियमों के मुताबिक अगर कोई उपभोक्ता बिजली बिल को लेकर शिकायत करता है तो बिजली वितरण कंपनी को शिकायत मिलने के 5 दिन में अतिरिक्त मीटर लगाना होगा। इस मीटर के जरिए अगले 3 माह तक उपभोक्ताओं की बिजली खपत को सत्यापित किया जाएगा।
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Author: indianews24
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