सुल्तानपुर.Indian Politics: कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान 5 वर्ष पूर्व गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ अभद्र टिप्पणी के मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की एमपी-एमएलए कोर्ट में सुनवाई हुई। राहुल अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा बीच में छोड़कर कोर्ट में पेश हुए। जैसे ही वह सुलतानपुर कोर्ट पहुंचे। वहां मौजूद अधिवक्ताओं ने जय श्रीराम के नारे लगाने शुरू कर दिए। इसको इग्नोर करते हुए राहुल गांधी गाड़ी से उतरकर कोर्ट रूम की तरफ चले गये। कोर्ट ने उन्हें 25-25 हजार के मुचलके पर जमानत दे दी है। इस मामले में अगली सुनवाई 2 मार्च को की जाएगी।
सड़क मार्ग से सुल्तानपुर पहुंचे राहुल गांधी
राहुल गांधी को आज फुरसतगंज से विमान से यहां आना था। अमहट हवाई अड्डे पर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम थे। लेकिन बाद में राहुल का कार्यक्रम चेंज हो गया। वो सड़क मार्ग से सुल्तानपुर पहुंचे। जहां जगह-जगह कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। उसके बाद राहुल कोर्ट से बाहर निकले और रायबरेली के लिए निकल गए।
राहुल गांधी सुलतानपुर कोर्ट पहुंचे थे कि तभी अधिवक्ताओं ने जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए। @NavbharatTimes pic.twitter.com/lSt5WpbNm7
— NBT Uttar Pradesh (@UPNBT) February 20, 2024
18 जनवरी को हुई थी पिछली पेशी
राहुल गांधी के विरुद्ध दायर मानहानि परिवाद में पिछली पेशी 18 जनवरी को हुई थी। जिसमें पहली बार राहुल गांधी की ओर से उनके अधिवक्ता काशी प्रसाद शुक्ला कोर्ट में अपेयर हुए थे। उन्होंने कोर्ट को बताया था कि वर्तमान में राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के संदर्भ में नागालैंड और असम के बीच में व्यस्त हैं। पूर्व में जानकारी नहीं होने और कम समय के कारण नहीं पहुंच सकते हैं। लिहाजा हमको समय दिया जाए कि उस तारीख पर पहुंचकर हम जमानत करा सके। उन्होंने कोर्ट से यह भी कहा था कि हमको परिवाद की कोई नकल नहीं दी है। नकल दिलाई जाए, ताकि हम आपत्ति दाखिल कर सके। तब कोर्ट ने मुकदमें में ने 20 फरवरी की तारीख नीयत की थी।
2018 में दर्ज कराया था राहुल के खिलाफ मामला
गौरतलब है कि कोतवाली देहात थाने के हनुमानगंज निवासी विजय मिश्र ने चार अगस्त 2018 को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ अदालत में मानहानि का केस (परिवाद) दायर किया था। विजय मिश्र का आरोप था कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने 15 जुलाई 2018 को कर्नाटक की राजधानी बंगलुरू में आयोजित प्रेस कांफ्रेंस में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष व वर्तमान में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। इस मामले में विजय मिश्रा की ओर से अधिवक्ता संतोष पाण्डेय ने परिवाद दायर किया था। जिसमें कोर्ट ने 16 दिसंबर 2023 को राहुल के विरुद्ध वारंट जारी किया था।