नई दिल्ली. AFSPA In Nagaland: गृह मंत्रालय ने अधिसूचना जारी कर नागालैंड में 6 माह के लिए सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम AFSPA की अवधि बढ़ाते हुए केंद्र सरकार ने राज्य के 8 जिलों और पांच जिलों के पुलिस स्टेशनों को अशांत बताते हुए ये फैसला लिया है। गृह मंत्रालय ने 27 मार्च को एक अधिसूचना जारी कर राज्य में 30 सितंबर 2024 तक कानून लागू रहने की घोषणा की है। केंद्र सरकार ये मानती है कि नागालैंड के कुछ इलाकों में अभी भी अशांति है। इसके अलावा हालात भी खतरनाक हैं। इन हालातों से निपटने और नागरिकों की सहायता के लिए सशस्त्र सेना का इस्तेमाल जरूर है।
1 अप्रैल से होगा लागू
गृह मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक कोहिमा जिले के खुजामा, कोहिमा उत्तर, कोहिमा दक्षिण, जुब्जा और केजोचा पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में आने वाले इलाकों के साथ-साथ मोकोकचुंग जिले के मंगकोलेम्बा, मोकोकचुंग-I, लोंगथो, तुली, लोंगकेम और अनाकी ‘सी’ पुलिस स्टेशनों, लोंगलेंग जिले में यांगलोक पुलिस स्टेशन, वोखा जिले के भंडारी, चंपांग और रालन पुलिस स्टेशनों घटाशी, पुघोबोटो, सताखा, जुन्हेबोटो जिले में सुरूहुतो, जुन्हेबोटो और अघुनातो पुलिस स्टेशन क्षेत्र में कानून वैध रहेगा।
सुरक्षा बलों को मिलती है अतरिक्त शक्तियां
AFSPA कानून हटाने को लेकर पूर्वोत्तर के राज्यों में व्यापक प्रदर्शन भी समय-समय पर देखने को मिलता रहा है। इस कानून के तहत सुरक्षा बलों को कहीं भी अभियान चलाने और किसी को भी बिना पूर्व सूचना गिरफ्तार करने की शक्तियां प्राप्त हैं।
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Author: indianews24
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