जोधपुर. Jodhpur News: राजस्थान हाईकोर्ट ने संजीवनी मल्टीस्टेट क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी मामले में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की गिरफ्तारी पर रोक और उनके खिलाफ कोर्ट की मंजूरी के बिना कोई आरोप पत्र दाखिल नहीं करने की राहत को 16 जुलाई तक बढ़ा दिया है।
न्यायाधीश फरजंद अली की एकल पीठ में शेखावत के अधिवक्ता तथा राज्य सरकार की ओर से संयुक्त रूप से सुनवाई की अगली तिथि तय करने का अनुरोध किया, जिस पर कोर्ट ने अगली सुनवाई 16 जुलाई तय कर दी है। राज्य को अगली सुनवाई पर जांच की नवीनतम तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने को कहा है। पूर्ववर्ती सुनवाई पर कोर्ट ने SOG को यह छूट दी थी कि एजेंसी गवाहों के साथ-साथ संदिग्धों से साक्ष्य, मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य एकत्र कर सकेगी।
एजेंसी जांच के दौरान पूछताछ या सहायता के लिए गवाहों के साथ-साथ संदिग्धों को भी किसी विशेष तारीख और समय निर्दिष्ट करते हुए नोटिस जारी कर सकती है। हालांकि, कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री शेखावत के संबंध में स्पष्ट किया था कि चूंकि याचिकाकर्ता मौजूदा सांसद और सार्वजनिक व्यक्ति हैं, जिनकी कई पेशेवर प्रतिबद्धताएं हो सकती हैं, ऐसे में यदि उन्हें तलब किया जाना है तो कम से कम 20 दिन पहले नोटिस देना होगा।
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Author: indianews24
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