वाराणसी. Gyanvyapi verdict: वाराणसी जिला कोर्ट ने ज्ञानवापी मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। बुधवार को कोर्ट ने ज्ञानवापी के तहखाने में हिंदू पक्ष को पूजा करने की इजाजत प्रदान कर दी है। इसके साथ ही कोर्ट ने जिला प्रशासन को 7 दिन में बैरिकेडिंग में व्यवस्था कराने का आदेश दिया है।
कोर्ट के फैसले के मुताबिक हिंदू पक्ष व्यास जी के तहखाने में पूजा कर सकेगा। व्यास जी का तहखाना मस्जिद के नीचे है, जिसमेंl 1993 से ही पूजा बंद थी। कोर्ट के फैसले के बाद व्यास जी के तहखाने में पूजा- पाठ काशी विश्वनाथ ट्रस्ट कराएगा। गुरुवार को पूजा-पाठ के लिए पुजारी की नियुक्ति हो जाएगी।
#WATCH | Advocate Vishnu Shankar Jain, representing the Hindu side says, “…Puja will start within seven days. Everyone will have the right to perform Puja…” pic.twitter.com/EH27vQQJdc
— ANI (@ANI) January 31, 2024
तहखाने में पूजा की मंजूरी मिलने के बाद हिंदू पक्षकार सोहनलाल ने कहा कि यह बहुत बड़ी जीत है। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि व्यास जी के तहखाने में 7 दिन में पूजा शुरू हो जाएगी। यह हमारी बहुत बड़ी जीत है। सभी को पूजा करने का अधिकार होगा। जिला प्रशासन को 7 दिन के अंदर व्यवस्था करनी होगी।
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