नई दिल्ली.CM Arvind Kejriwal: हाईकोर्ट ने दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ लगाई याचिका पर अपना फैसला सुना दिया है। हाईकोर्ट ने अरविंद केजरीवाल और Ed की तरफ से दलीलें सुनने के बाद अपना फैसला 4 बजे तक के लिए सुरक्षित रखा था। ईडी की तरफ से पेश हुए एएसजे राजू ने सीएम को राहत दिए जाने का विरोध किया और उनकी तरफ से पेश हुई वकीलों की फौज पर आपत्ति दर्ज की।
ईडी का कहना है कि गोवा इलेक्शन को फंड करने के लिए CM केजरीवाल ने साउथ ग्रुप को शराब नीति की मदद से फायदा पहुंचाया। बदले में गोवा चुनाव में उन्हें भरपूर फंड मिला। सीएम केजरीवाल की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट में कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप किसी दिन कह दें कि हम तुम्हें गिरफ़्तार करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे पास गिरफ़्तारी का अधिकार है। लिहाजा, गिरफ़्तारी की चाहत को पूरा करने के लिए हम गिरफ्तार कर रहे हैं।
सिंघवी ने कहा कि प्रॉसिक्यूशन का केस अगस्त 2022 में शुरू हुआ और केजरीवाल को पहला समन अक्टूबर 2023 में अआया। ‘सहयोग नहीं करना’ इसका जांच एजेंसी हाल के दिनों में बहुत दुरुपयोग कर रही है।
चूंकि तुम अपने ख़िलाफ लगे आरोपों को स्वीकार नहीं कर जांच में सहयोग नहीं कर रहे हो, इसलिए तुम्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। क्या ये सही होगा?’ अगर ये मेरी भूमिका की की जांचकरना चाहते हैं तो भी चुनाव के दो महीने पहले गिरफ्तारी की क्या ज़रूरत है। यहां तक कि अभी इन्हें मेरी भूमिका को लेकर स्पष्टता नहीं है, संदेह है। ऐसा क्या है जो गिरफ्तारी के बिना नहीं हो सकता?
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Author: indianews24
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