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Terrorism free kashmir: जैश–ए- मोहम्मद के आतंकी की संपत्ति कुर्क

जम्मू. Terrorism free kashmir: राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) ने आतंकी संगठन जैश- ए- मोहम्मद के शीर्ष आतंकी की सात अचल संपत्ति कुर्क कर दी। एनआईए ने बताया कि सरताज अहमद मंटू की पुलावामा के किसारीगाम स्थित 19 मरला 84 वर्ग फुट जमीन सहित अन्य संपत्तिया जब्त की गई हैं। सरताज को 31 जनवरी 2020 को गिरफ्तार किया था। उसके पास से हथियार और गोला-बारूद भी बरामद किया था।

सरताज ने जैश-ए-मोहम्मद के पांच सह-आरोपी सदस्यों के साथ आतंकियों को कश्मीर घाटी पहुंचाया था। सरताज के खिलाफ 27 जुलाई 2020 को आरोप पत्र दाखिल किया। सरताज पर सशस्त्र अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, विस्फोटक सामग्री अधिनियम, गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम और भारतीय वायरलेस टेलीग्राफी अधिनियम-1933 की विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा चलाया जा रहा है।

पाकिस्तान से चल रहा आतंकी संगठन जैश- ए- मोहम्मद

आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद 2000 में गठित किया गया था। यह कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कई आतंकी हमलों में शामिल रहा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1267 की ओर से जैश को ‘विदेशी आतंकी संगठन’ घोषित किया गया है। इस संगठन के प्रमुख आतंकी मौलाना मसूद अजहर को ‘वैश्विक आतंकवादी’ घोषित किया गया है।

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