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CAA: गृहमंत्री अमितशाह की दो टूक, बोले सीएए कभी वापस नहीं होगा

Home Minister Amit Shah

नई दिल्ली. CAA: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक इंटरव्यू में विपक्ष को दो टूक कह दिया कि CAA कानून कभी वापस नहीं लिया जाएगा। ‘देश में भारतीय नागरिकता सुनिश्चित करना हमारा संप्रभु अधिकार है और हम इस पर कभी भी समझौता नहीं करेंगे।’ सीएए मोदी सरकार की ओर से लाया गया है। इसे वापस लेना असंभव है। उन्होंने विपक्षी नेताओं पर तुष्टिकरण की राजनीति करने का आरोप लगाया। 

‘बंगाल में भी जल्दी होगी भाजपा की सरकार’

सीएए नोटिफिकेशन पर पश्चिम बंगाल की CM ममता बनर्जी के बयान पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ‘वह दिन दूर नहीं है, जब बंगाल में भाजपा की सरकार होगी और तब हम घुसपैठ रोकेंगे। अगर आप (ममता बनर्जी) राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर इस तरह की राजनीति करेंगे और तुष्टिकरण की राजनीति के चलते घुसपैठ को बढ़ावा देंगे और शरणार्थियों के भारतीय नागरिकता लेने का विरोध करेंगे तो फिर लोग आपके साथ नहीं रहेंगे। ममता बनर्जी एक शरणार्थी और घुसपैठिए के बीच का अंतर नहीं समझती हैं।’

‘ संविधान के खिलाफ नहीं CAA का कोई प्रावधान

गृह मंत्री ने कहा कि नागरिकता संशोधन कानून का कोई भी प्रावधान संविधान का उल्लंघन नहीं करता है। ‘संविधान का अनुच्छेद 11 संसद को नागरिकता से संबंधित नियम बनाने की सारी ताकत प्रदान करता है। मुझे लगता है कि चुनाव के बाद सभी इस मामले में सहयोग करेंगे और वे सिर्फ अभी अफवाह फैला रहे हैं और तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं।’

इन सवालों का शाह ने दिया जवाब

केंद्र सरकार ने इस हफ्ते ही सीएए कानून का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस कानून को दिसंबर 2019 में संसद से पारित किया था। उस दौरान सीएए कानून को लेकर काफी हंगामा हुआ और देश की राजधानी दिल्ली में दंगा भी हुआ। इसके बावजूद सरकार ने कानून वापस नहीं लिया और लागू कर दिया। विपक्ष सीएए लागू करने के समय पर सवाल उठा रहा है और आरोप लगा रहा है कि भाजपा सरकार ने चुनाव में फायदा लेने के लिए आम चुनाव के एलान से कुछ दिनों पहले ही सीएए लागू करने का फैसला किया है। विपक्ष के आरोपों पर अमित शाह ने कहा कि ‘सभी विपक्षी पार्टियां असदुद्दीन ओवैसी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी आदि सभी इस पर राजनीति कर रहे हैं। इसकी टाइमिंग पर कोई सवाल नहीं है।

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भाजपा ने 2019 के अपने घोषणा पत्र ही इसका एलान किया था और अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले शरणार्थियों को नागरिकता देने की बात कही थी। देश के लोग जानते हैं कि सीएए इस देश का कानून है और मैंने भी 41 बार कहा है कि चुनाव से पहले देश में सीएए लागू होगा।’

नागरिकता संशोधन कानून, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से धार्मिक आधार पर प्रताड़ित होकर भारत आए लोगों को नागरिकता देता है। इस कानून के तहत हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी समुदाय के लोगों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। मुस्लिम वर्ग को इससे बाहर रखा है और इसी वजह से इस कानून का विरोध हो रहा है।

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